Katni news : सेहराटोला स्कूल भवन के बरामदे की छत का प्लास्टर गिरने के मामले में प्रधानाध्यापक निलंबित
कटनी।विकासखंड बड़वारा के शासकीय प्राथमिक शाला सेहराटोला केवलारी के स्कूल भवन के बरामदे की छत की प्लास्टर अचानक गिर जाने से घटित घटना के बाद चार छात्रों के चोटिल होने के संबंध मे प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीईओ पृथ्वी पाल सिंह ने प्रभारी प्रधानाध्यापक शिव कुमार सिंह चंदेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उपयंत्री अफरोज खान को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस
कटनी।विकासखंड बड़वारा के शासकीय प्राथमिक शाला सेहराटोला केवलारी के स्कूल भवन के बरामदे की छत की प्लास्टर अचानक गिर जाने से घटित घटना के बाद चार छात्रों के चोटिल होने के संबंध मे प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीईओ पृथ्वी पाल सिंह ने प्रभारी प्रधानाध्यापक शिव कुमार सिंह चंदेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं उपयंत्री अफरोज खान से डीपीसी के.के.डेहरिया ने स्कूल भवन के जर्जर व छत खराब होने की पूर्व सूचना नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।विकासखंड बड़वारा के शासकीय प्राथमिक शाला सेहराटोला केवलारी के स्कूल भवन के बरामदे की छत की प्लास्टर अचानक गिर जाने से घटित घटना के बाद चार छात्रों के चोटिल होने के संबंध मे प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीईओ पृथ्वी पाल सिंह ने प्रभारी प्रधानाध्यापक शिव कुमार सिंह चंदेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं उपयंत्री अफरोज खान से डीपीसी के.के.डेहरिया ने स्कूल भवन के जर्जर व छत खराब होने की पूर्व सूचना नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।निलंबन अवधि में प्रभारी प्रधानाध्यापक शिव कुमार सिंह चंदेल को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी और निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बरही नियत किया गया है। बताते चलें की सेहरा टोला स्कूल भवन के बरामदे की छत का प्लास्टर सोमवार को गिरने से स्कूल के चार छात्रों को मामूली चोटें आई थी और यहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा चूने की पुतार्इ्र के ऊपर प्लास्टर कराया जाना पाया गया । जबकि स्कूल भवन के बरामदे की छत के प्लास्टर की रिपेयरिंग लगभग 8-10 वर्ष पूर्व कराई गई थी। जिसके कारण प्लास्टर की परत की पपड़ी बच्चों के ऊपर गिरने से घटना घटित हुई। जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि भवन की खराब स्थिति के संबंध में प्रधानाध्यपाक द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया गया। इनका यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है और मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है।