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कटनी: रामलीला कार्यक्रम के दौरान चाकू गोदकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा

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मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इसकी पुष्टि की। इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है, जबकि क्षेत्र में न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है

मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इसकी पुष्टि की। इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है, जबकि क्षेत्र में न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है

कटनी, 26 दिसंबर 2025: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में साल 2024 की शुरुआत में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया।

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी एवं श्रृंखला न्यायालय विजयराघवगढ़ ने दो आरोपियों — चीपकुमार उर्फ रज्जन चौधरी और सचिन चौधरी — को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (सामूहिक हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 3,000-3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।यह मामला थाना बड़वारा के अपराध क्रमांक 03/2024 (सत्र प्रकरण 63/2024) से जुड़ा है।

घटना 1 जनवरी 2024 की शाम की है, जब ग्राम कांटी में रामलीला कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। पीड़ित राजेंद्र सिंह (पिता जगपति सिंह, ग्राम पड़वई) मंच के सामने व्यवस्था संभाल रहे थे।

तभी गांव के कमलेश चौधरी ने उन्हें बुलाया। कमलेश के साथ रज्जन और सचिन भी मौजूद थे। जैसे ही राजेंद्र उनके पास पहुंचे, रज्जन और सचिन ने उन्हें पकड़ लिया।

कमलेश ने जेब से चाकू निकालकर राजेंद्र के सीने में वार कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक, यह पुरानी रंजिश का नतीजा था।घटना के बाद राजेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जगपति सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने कमलेश, रज्जन और सचिन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।

मुकदमे के दौरान अपर लोक अभियोजक नारायण तिवारी ने गवाहों, दस्तावेजों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मजबूत पैरवी की, जिससे अदालत ने रज्जन और सचिन को दोषी ठहराया।

मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इसकी पुष्टि की। इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है, जबकि क्षेत्र में न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है।

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