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ईडी की बड़ी कार्रवाई: आरटीओ संतोष पॉल और पत्नी रेखा पॉल की 3.38 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क

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इस घटना से परिवहन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों से अन्य अधिकारियों को सबक लेना चाहिए

इस घटना से परिवहन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों से अन्य अधिकारियों को सबक लेना चाहिए

भोपाल/जबलपुर, 31 दिसंबर 2025: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में कड़ा एक्शन लिया है।

ईडी की भोपाल जोनल यूनिट ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संतोष पॉल और उनकी पत्नी रेखा पॉल (परिवहन विभाग में ही सीनियर क्लर्क) की लगभग 3.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

यह संपत्ति जबलपुर में स्थित आवासीय मकान, प्लॉट, कृषि भूमि और व्यावसायिक दुकानों के रूप में है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है।

ईडी की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर पर आधारित है। जांच में पता चला कि जांच अवधि के दौरान संतोष पॉल और रेखा पॉल की वैध आय मात्र 73.26 लाख रुपये थी, लेकिन उन्होंने लगभग

4.80 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति अर्जित की और खर्च किए। यह आय से कई गुना अधिक है, जो आय से अधिक संपत्ति (डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स) का स्पष्ट मामला है।

गौरतलब है कि यह मामला 2022 से चर्चा में था, जब ईओडब्ल्यू ने संतोष पॉल के आलीशान आवास पर छापा मारा था। तब उनके घर से नकदी, आभूषण और कई संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए थे।

अब ईडी ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए संपत्ति कुर्क की है।ईडी के अधिकारियों के अनुसार, जांच अभी जारी है। जरूरत पड़ने पर अन्य संपत्तियों और लेन-देन की भी गहन पड़ताल की जाएगी।

यह कार्रवाई सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है।

इस घटना से परिवहन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों से अन्य अधिकारियों को सबक लेना चाहिए।

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