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नाबालिग बालिका से छेड़छाड़: बड़े पिता को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

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अदालत ने आरोपी के अपराध को पूर्णतः प्रमाणित मानते हुए सजा सुनाई।मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इस जानकारी की पुष्टि की।

अदालत ने आरोपी के अपराध को पूर्णतः प्रमाणित मानते हुए सजा सुनाई।मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इस जानकारी की पुष्टि की।

कटनी। 14 मई 2026 — माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), जिला कटनी ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी बालिका का अपना बड़ा पिता ’ है।न्यायालय ने आरोपी को धारा 7 सहपठित धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 331(4), 74 एवं 75(1)(i) के तहत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।मामला क्या था?आरोपी अपनी पड़ोस में सुनार की दुकान चलाता है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वह लंबे समय से नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करता आ रहा था।

1 जनवरी 2025 की रात करीब 9:25 बजे आरोपी बालिका के घर आया और उसे जबरन हाथ पकड़कर अपने साथ चलने को कहा। जब बालिका ने मना किया और अपनी मां के पास चली गई, तब आरोपी ने बालकनी से गाली-गलौज भी की।बालिका ने अपने पिता को फोन कर बुलाया, जिन्होंने आरोपी को घर से बाहर किया। इसके बाद 3 जनवरी 2025 को बालिका ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 07/2025 के तहत पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था।अदालत में पैरवीमामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री आशुतोष द्विवेदी ने शासन की ओर से मजबूत पैरवी की। उन्होंने साक्षियों व दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आरोप सिद्ध किया।

अदालत ने आरोपी के अपराध को पूर्णतः प्रमाणित मानते हुए सजा सुनाई।मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इस जानकारी की पुष्टि की।

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