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बिना लाइसेंस खाद्य प्रतिष्ठान चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

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निर्धारित समयसीमा में राशि जमा न करने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निर्धारित समयसीमा में राशि जमा न करने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कटनी (21 मई 2026) — बिना वैध खाद्य लाइसेंस के प्रतिष्ठान संचालित करने के मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नीलांबर मिश्रा ने इंदिरा नगर स्थित अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज के मालिक आकाश कुमार गुप्ता पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा 25 जून 2025 को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के चल रहा था। मौके पर मौजूद मैनेजर मनोज यादव लाइसेंस प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठान के वास्तविक मालिक आकाश कुमार गुप्ता हैं।

उल्लंघनयह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(iii) एवं 31(1) के तहत दर्ज की गई थी।प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद मालिक को सुनवाई के लिए बुलाया गया। जवाब में आकाश कुमार गुप्ता ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि समय पर लाइसेंस बनवाने में देरी हो गई। उन्होंने न्यायालय से क्षमा की अपील भी की।दस्तावेजों की जांच और सुनवाई के बाद न्यायालय ने अधिनियम की धारा 58 के तहत उन्हें दोषी पाया और 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।अर्थदंड जमा करने के निर्देशअनावेदक को 30 दिनों के अंदर निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से राशि जमा करनी होगी। खाते का विवरण:हेड क्रमांक 0210 — चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04- लोक स्वास्थ्य, 104- शुल्क एवं अर्थदंड आदि (0754) — खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण।जुर्माना जमा करने की पावती की प्रति न्यायालय में जमा करनी होगी।

निर्धारित समयसीमा में राशि जमा न करने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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