विस्फोटक नियमों के उल्लंघन पर 10 लाइसेंस धारियों को कारण बताओ नोटिस
यह कार्रवाई जिले में विस्फोटक सामग्री के सुरक्षित भंडारण और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन की सख्ती का संकेत देती है।
यह कार्रवाई जिले में विस्फोटक सामग्री के सुरक्षित भंडारण और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन की सख्ती का संकेत देती है।

कटनी (25 जून 2026) – जिला प्रशासन ने विस्फोटक नियम-2008 के गंभीर उल्लंघनों को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए 10 लाइसेंस धारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर गठित जांच दल की रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।जांच दल को कई मैगजीन स्थलों पर ताला बंद मिला, आवश्यक अभिलेख गायब थे, लाइसेंस की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं हो रहा था और त्रैमासिक रिपोर्ट भी समय पर जमा नहीं की गई थी। ये सभी बातें विस्फोटक नियम-2008 का सीधा उल्लंघन मानी गई हैं।जिन लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी हुए तहसील विजयराघवगढ़ क्षेत्र:सुमित्रा ग्रोवरमदन लाल ग्रोवरसंगीता ग्रोवररंजन ग्रोवर(ग्राम सलैया पहराई, कैमोर)कामतानाथ स्टोन क्रशर (डायरेक्टर आनंद सोमानी)(ग्राम बिचपुरा, बरही)अन्य क्षेत्र:
रूपनारायण मीणा (मेसर्स श्री गुरूकृपा इंटरप्राइजेज), ग्राम भटगवां, तहसील कटनी एसएनएस संडरसन, ग्राम पौंडी, तहसील बहोरीबंद कमल लाइम इंडस्ट्रीज, ग्राम दुरघटी पिपरियानोट: सुमित्रा ग्रोवर और रंजन ग्रोवर को अपनी-अपनी अलग-अलग अनुज्ञप्तियों के लिए दो-दो नोटिस जारी किए गए हैं।6 जुलाई को पेश होंगे लाइसेंस धारीप्रशासन ने सभी नोटिसधारियों को 6 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट न्यायालय, कटनी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उनके लाइसेंस को निलंबित या निरस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।जिला प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि और समय पर अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए संबंधित लाइसेंसधारियों को ही पूर्ण जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी।
यह कार्रवाई जिले में विस्फोटक सामग्री के सुरक्षित भंडारण और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन की सख्ती का संकेत देती है।
