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कटनी: हत्या के प्रयास के दोषी को 7 वर्ष की सजा, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

कटनी: हत्या के प्रयास के दोषी को 7 वर्ष की सजा, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

कटनी, 21 जुलाई 2025: कटनी की माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज एक सनसनीखेज मामले में हत्या के प्रयास के आरोपी बद्री उर्फ सरनिया कोल को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, धारा 341 भा.द.वि. के तहत 15 दिन के सश्रम कारावास और 200 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया गया। यह मामला थाना उमरियापान के अपराध क्रमांक 144/2024 और सत्र प्रकरण क्रमांक 118/2024 से संबंधित है।घटना का विवरण: शराब के नशे में चाचा ने की भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमलाघटना 3 मई 2024 की दोपहर करीब 1 बजे की है। आरोपी बद्री उर्फ सरनिया कोल ने अपने रिश्ते के भतीजे (प्रार्थी/आहत) को मुर्गा खाने और शराब पीने के बहाने अपने खेत में बुलाया। दोनों ने साथ में शराब पी और मुर्गा खाया। इसी दौरान शराब की मात्रा को लेकर विवाद हो गया। आरोपी ने प्रार्थी को मां-बहन की अभद्र गालियां दीं। जब प्रार्थी वहां से गांव की ओर लौटने लगा, तो आरोपी ने उसका रास्ता रोका और कुल्हाड़ी से सिर पर 3-4 बार प्रहार किए, जिससे प्रार्थी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी ने प्रार्थी के गले और होंठ के पास भी वार किए, जिससे खून बहने लगा।प्रार्थी की चीख सुनकर गांव के बाला पटेल, पूरन राय और सिल्लू कोल मौके पर पहुंचे। उन्हें देखकर आरोपी भाग गया। घायल प्रार्थी को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से उमरियापान अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस को सूचना दी गई।पुलिस की त्वरित कार्रवाई और विवेचनाथाना उमरियापान ने प्रार्थी की शिकायत पर धारा 294, 341, और 307 भा.द.वि. के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी बद्री उर्फ सरनिया कोल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कबूलनामे के आधार पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और उसके कपड़े जब्त किए गए। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम कथन दर्ज किए गए, और अभियोग पत्र (क्रमांक 214/24) तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।समाज के लिए संदेशमीडिया सेल प्रभारी श्री सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि यह फैसला जघन्य अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का एक उदाहरण है। यह सजा न केवल अपराधी को दंडित करती है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देती है कि हिंसा और अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कटनी पुलिस और अभियोजन विभाग की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी पैरवी ने इस मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया।

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