कटनी। प्रार्थी मनोज कुमार कस्तवार पिता गोपालदास कस्तवार उम्र 56 वर्ष नि. सराफा बाजार रघुनाथगंज थाना कोतवाली कटनी द्वारा श्री अभिजीत कुमार रंजन (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक कटनी के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थी को पैट्रोल पंप लगाने के नाम पर तीन लोग जिसमें 01 महिला भी शामिल है, के द्वारा स्वयं को
बड़ी कंपनी का एजेण्ट होना बताकर वर्ष 2020 से अभी तक अलग-अलग बैंक खातों में कुल 02 करोड़ 14 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी की गई है। पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली कटनी में अप.क्र. 532/2023 धारा 420 भादवि. का प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाकर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री अभिजीत कुमार रंजन (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देषन में, श्री मनोज केड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री विजय प्रताप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक कटनी के मार्गदर्षन में आरोपियों की तलाष पतासाजी व गिरफ्तारी हेतु टीम गठन कर तलाष की गई। तलाष पतासाजी दौरान आरोपी हेमताज आलम पिता स्व. जमील मिया उम्र 27 वर्ष नि. मजरा धोस वार्ड नं. 12 थाना रामनगर जिला पष्चिमी चम्पारण (बिहार) एवं रिहाना पिता मिया मुषर्रफ अली उम्र 26 वर्ष नि. 495 गढ़ोली दिल्ली 96 थाना गाजीपुर जिला दिल्ली को हिरासत में लिया जाकर विस्तृत पंूछतांछ हेतु कटनी लाया गया है, जो पंूछतांछ पर बताएं कि इनके विभिन्न बैंको एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, महिन्द्रा कोटक बैंक में बैंक खाते खुलवाए गए हैं तथा उन खातों में इनके हिस्से में आई रकम जमा है, जिस पर तत्काल कार्यवाही कर बैंक खातों को होल्ड कराया गया है। आरोपी हेमताज आलम और रिहाना दोनों पति-पत्नी है। हेमताज के खाते में कितनी रकम जमा है, इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा रिहाना ने अपने खाते में 09 लाख 31 हजार रू जमा होना तथा 10 लाख रू आई-20 कार की किस्त चुकाने में खर्च करना बताई है। आरोपियो के पास से 02 लाख 20 हजार रूपये नगद एवं 01 आई-20 कार व 01 लेपटाप तथा एन्ड्रायड मोबाईल जप्त किये गये है। इस अपराध में इनके साथ मुख्य भूमिका में अनुराग उपाध्याय जो खुद को गौरव शर्मा बताकर तथा अनुराग उपाध्याय की पत्नि शालू उपाध्याय के द्वारा खुद को अंजली शर्मा एवं मधु तथा अन्य दूसरे नाम बताकर मनोज कस्तवार निवासी कटनी से पैट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर पैसे लेना बताए है तथा गिरफ्तार आरोपिया रिहाना ने मनोज कस्तवार से बातचीत करते समय अपना नाम अर्चना सिंह बताती थी। गिरफ्तारषुदा आरोपियों से धोखाधड़ी की रकम उनके बैंक खातों से बरामद किए जाने एवं उक्त अपराध के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय से 10 दिन का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर दिल्ली एवं अन्य संभावित स्थानों पुलिस टीम के साथ भेजकर बैंक खातों से रकम की बरामदगी एवं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे है।
पंजीबद्ध अप.क्र. व धारा- अप.क्र. 532/2023 धारा 420 भादवि.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम-
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