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कटनी: पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा

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न्यायालय की यह सजा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।

न्यायालय की यह सजा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।

कटनी (मध्य प्रदेश), 10 मार्च 2026 – कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र में फरवरी 2024 में हुई एक क्रूर हत्या के मामले में आरोपी सरमन भूमिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ 3,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।घटना का विवरण22 फरवरी 2024 को ग्राम कुआ (थाना बरही) निवासी मनोज कुमार भूमिया (उम्र 23 वर्ष) ने पुलिस को सूचना दी कि उनके बड़े भाई सरमन भूमिया ने कुल्हाड़ी से उनकी भाभी उर्मिला भूमिया की हत्या कर दी।

शिकायत पर मौके पर देहाती नालिश दर्ज की गई, जिसे बाद में थाना बरही में अपराध क्रमांक 120/2024 के तहत धारा 302 आईपीसी में पंजीबद्ध किया गया।पुलिस जांच में आरोपी सरमन भूमिया (पिता स्व. बलिराम भूमिया) के खिलाफ मजबूत सबूत मिले। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह मामला जघन्य एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण क्रमांक 84/2024 के रूप में चिह्नित था।

मुकदमे की कार्यवाहीविचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री हरिकृष्ण त्रिपाठी ने सभी महत्वपूर्ण साक्षी, दस्तावेज और वैज्ञानिक प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन श्री अजय कुमार जैन के कुशल मार्गदर्शन में पैरवी की गई।माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मौखिक तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और आज (10 मार्च 2026) उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।

अधिकारियों की टिप्पणीमीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि यह सजा न्याय व्यवस्था की मजबूती और अपराधियों के प्रति सख्त रुख को दर्शाती है। जिला कटनी पुलिस और अभियोजन विभाग ने इस जघन्य अपराध में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की।यह मामला परिवार के भीतर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी ने अपनी भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।

न्यायालय की यह सजा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।

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