कटनी, 29 जुलाई 2025: माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने थाना कुठला के अपराध क्रमांक 101/2019 के सनसनीखेज मामले में आरोपी ‘अ’ को नाबालिग बालिका का अपहरण और दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई। आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। साथ ही, भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 366 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में हुई, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री आशुतोष द्विवेदी ने प्रभावी पैरवी की। मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि यह घटना 6 फरवरी 2019 की है, जब 7 वर्षीय पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी। रात करीब 7 बजे पड़ोस की एक महिला ने पीड़िता को रोते हुए उसके घर पहुंचाया और उसकी दादी को बताया कि बच्ची उनके घर के सामने बैठकर रो रही थी।
पीड़िता की दादी ने पूछताछ की तो बच्ची ने बताया कि आरोपी ‘अ’ ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वह उसे मार डालेगा। इसके बाद पीड़िता की दादी, पिता और मोहल्ले के एक व्यक्ति के साथ थाना कुठला पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 101/2019 के तहत भादवि की धारा 376(2)(च), 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत मामला दर्ज किया।
विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए। चूंकि आरोपी नाबालिग था, उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। बोर्ड ने अपराध की गंभीरता और आरोपी की मानसिक-शारीरिक स्थिति को देखते हुए मामले को विशेष पॉक्सो कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। विशेष न्यायालय ने अभियोजन के गवाहों, दस्तावेजों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को विश्वसनीय पाया और आरोपी को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए प्रतिकर सहायता प्रदान करने का भी आदेश दिया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण में लिंक अधिकारी सउनि रवि शukla ने साक्षियों को समय पर न्यायालय में पेश कर महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।
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