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Katni news : मित्रता में मांगी मदद फिर नहीं लौटाए रुपये, जारी हुआ वारंट

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कटनी। मित्रता में ही मदद मांगते हुए दूसरे मित्र ने रुपये वापस नहीं किए। मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 13 दिसंबर  के पूर्व या उसी दिन उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

कटनी। मित्रता में ही मदद मांगते हुए दूसरे मित्र ने रुपये वापस नहीं किए। मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 13 दिसंबर  के पूर्व या उसी दिन उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मामले में माधव नगर के व्यवसायी बंटू रोहरा ने अपने मित्र अनिल पारवानी को व्यवसाय के लिए मित्रता में बीस लाख रूपये की मदद की थी। बंटू ने यह रुपये अनिल को 2 सितंबर 2023 को अपने घर पर ही बुलाकर दिए गए थे। इसके एवज में उनके मित्र बुरहानपुर निवासी अनिल परवानी ने बंटू रोहरा को एच डी एफ सी बैंक का शाखा अमरावती रोड बुरहानपुर का चेक नंबर 00020 दिया था। इसमें उसने नौ माह का समय मांगा था और चेक में 31 मई 24 की तारीख डाली गई थी। इसके बाद जब नियत समय अवधि निकल जाने बाद बंटू रोहरा द्वारा उक्त चेक एसबीआई शाखा एमएसएमई कटनी में लगाया तो बैंक ने उक्त खाता बंद होने का हवाला देते हुए बंटू रोहरा को चेक वापस कर दिया गया। इससे चेक बॉउंस हुआ।  इसके बाद बंटू रोहरा ने न्यायलय की शरण लेते हुए इससे अधिवक्ता माध्यम से अनिल परवानी की पत्नी मेहक परवानी को लीगल नोटिस जारी किया गया था। उक्त मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी के द्वारा शिवम क्लॉथ स्टोर के पास माना कैंप सिंधी बस्ती तहसील व जिला बुरहानपुर निवासी 42 वर्षीय मेहक पारवानी पति अनिल पारवानी के खिलाफ धारा 138 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 

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