एकतरफा प्यार में ठुकराए जाने पर गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद

पुलिस और अभियोजन टीम की मेहनत की भी सराहना हो रही है। यह मामला एकतरफा प्रेम में होने वाली हिंसा की गंभीरता को फिर उजागर करता है

कटनी। छात्रा द्वारा बात करना बंद करने से आहत युवक ने जंगल में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। करीब ढाई साल पुराने इस सनसनीखेज मामले में आज माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी ने आरोपी शिवमंगल सिंह उर्फ मोनू ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

घटना 12 जून 2023 की है। कटनी के माधवनगर क्षेत्र में रहने वाली छात्रा पढ़ाई कर रही थी। आरोपी शिवमंगल सिंह उर्फ मोनू ठाकुर उससे एकतरफा प्रेम करता था। डेढ़ महीने पहले छात्रा ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिससे मोनू के मन में हत्या का विचार आ गया।

12 जून 2023 को दोपहर करीब 12 बजे मोनू मोपेड लेकर आया। छात्रा को बहला-फुसलाकर उसे और उसकी सहेली को मोपेड पर बैठाया। पहले उसकी सहेली को मिशन चौक पर उतारा। इसके बाद आजाद चौक होते हुए कैलवारा-खरखरी के आगे लुटनी की धार के घने जंगल में ले गया।

जंगल में सडक़ से करीब एक किलोमीटर अंदर ले जाकर उसने पहले अंजना से पूछा कि वह बात क्यों नहीं कर रही। जवाब में छात्रा ने कहा, मेरा मन हो तो करूं, न हो तो न करूं।

बस इतना सुनते ही आरोपी भडक़ गया। उसने पहले मुक्का मारा और फिर ढाई-तीन बजे के बीच गला दबाकर छात्रा की हत्या कर दी। शव को छिपाने के लिए लाल-गुलाबी दुपट्टे से हाथ पीछे बांधकर पास के चार के पेड़ से बांध दिया।

लगभग एक महीने बाद 7 जुलाई 2023 को पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा जुर्म कबूल कर लिया। शव की शिनाख्त की। इस मामले में थाना माधवनगर में अपराध क्रमांक 584/2023, धारा 302, 201 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। तफ्तीश के बाद चार्जशीट दाखिल हुई।

लंबे विचारण के बाद आज विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग की पैरवी से न्यायालय ने आरोपी शिवमंगल सिंह कोधारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1,000 रुपए जुर्मानाधारा 201 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्मानाकी सजा सुनाई।

दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है। पुलिस और अभियोजन की टीम को भी सराहना मिल रही है।

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