google1b86b3abb3c98565.html

Old pension news: यूपीएस,एनपीएस, ओपीएस के बारे वह सब कुछ जो जानना चाहते हैं

Old pension: काफी समय की मांग के बाद शासन ने एनपीएस में संशोधन करते हुए एक नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। इस पेंशन स्कूल में रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।

रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा

old pension scheme ops

 


Old pension: काफी समय की मांग के बाद शासन ने एनपीएस में संशोधन करते हुए एक नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। इस पेंशन स्कूल में रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी की 50फीसद रकम पेंशन के रूप में मिलेगी।
काफी समय से सरकारी कर्मचारियों द्वारा एनपीएस में संशोधन या पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग हो रही थी। विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा था।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज शनिवार को एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी की 50 फीसद रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। साथ ही इस स्कीम में कई दूसरे फायदे भी हैं। इनमें सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन, सुनिश्चित मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन और ग्रेच्युटी के अलावा अतिरिक्त पेमेंट शामिल हैं। आइए जानते हैं कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या अंतर रह गया है।


पुरानी पेंशन स्कीम (ops) कैसी है?


ops में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
ह्रक्कस् में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी gpf का प्रावधान है।
ops में 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है।
ops में पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है।
ops में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है।
ops में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है।

नई पेंशन स्कीम (NPS) कैसी है?


NPS में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 10 फीसद हिस्सा कटता है।
NPS शेयर मार्केट पर बेस्ड है। इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यहां टैक्स का भी प्रावधान है।
NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40त्न निवेश करना होता है।
NPS में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है।
NPS में छह महीने बाद मिलने वाले ष्ठ्र का प्रावधान नहीं है।


यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Ups) कैसी है?


Ups में पेंशन का बोझ कर्मचारी पर नहीं पड़ता है। इसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है।
Ups में कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।
Ups में किसी भी कर्मचारी की मृत्यु से पहले जो पेंशन थी, उसका 60 फीसदी मृत कर्मचारी की पत्नी/पति को मिलेगा।
जिनकी सर्विस अवधि कम है, उनके लिये क्कस् में 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित मिनिमम पेंशन का प्रावधान है।
Ups में महंगाई का ध्यान रखा गया है। महंगाई भत्ते के जैसे पैटर्न पर सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन और सुनिश्चित मिनिमम पेंशन इन तीनों पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लगेगा।
Ups में सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त पेमेंट का प्रावधान है।

You may have missed