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Katni news मैसर्स डिवाईन माइन्स एण्ड मिनरल्स और भागीदार को कारण बताओ नोटिस जारी

बडवारा के ग्राम जमुनिया स्थित डोलोमाईट खनिज की स्वीकृत अनुज्ञप्तियों की शर्ताे का उल्लंधन करने पर मेसर्स डिवाइन माइन्स एण्ड मिनरल्स के सुमंत गोस्वामी और भागीदार आनंद ताम्रकार को जिला खनिज अधिकारी संतोष सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बडवारा के ग्राम जमुनिया स्थित डोलोमाईट खनिज की स्वीकृत अनुज्ञप्तियों की शर्ताे का उल्लंधन करने पर मेसर्स डिवाइन माइन्स एण्ड मिनरल्स के सुमंत गोस्वामी और भागीदार आनंद ताम्रकार को जिला खनिज अधिकारी संतोष सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कटनी । बडवारा के ग्राम जमुनिया स्थित डोलोमाईट खनिज की स्वीकृत अनुज्ञप्तियों की शर्ताे का उल्लंधन करने पर मेसर्स डिवाइन माइन्स एण्ड मिनरल्स के सुमंत गोस्वामी और भागीदार आनंद ताम्रकार को जिला खनिज अधिकारी संतोष सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

            जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि स्वीकृत अनुज्ञप्ति क्षेत्र पर लगाये गए पिट पर सुरक्षा  के  उपाय न किये जाने से इस क्षेत्र मे डूबने से दो बच्चों की मृत्यु हुई है ओर आपके द्वारा पूर्वेक्षण क्षेत्र में वर्तमान वर्षाकाल के दौरान सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया गया है।

इस संबंध में भी जवाब करें प्रस्तुत

            अनुज्ञप्ति क्षेत्र में खनिज की गुणवत्ता एवं प्रमाणिकता हेतु किये गए पूर्वेक्षण कार्य के दौरान कुशल कारीगर एवं तकनीकी तौर पर कार्य किया जाना है परंतु आपके द्वारा शर्ताे के अधीन पूर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया। साथ ही अनुज्ञप्ति क्षेत्र मे खनिज की गुणवत्ता एवं प्रमाणिकता हेतु किये गए पूर्वेक्षण कार्य के दौरान प्राप्त किये गए खनिज को अनुसूची के अनुसार विनिर्दिष्ट रायल्टी का भुगतान कर खनिज प्राप्त किया जाना है, परंतु आपके द्वारा पूर्वेक्षण कार्य के दौरान प्राप्त किये गए खनिज के संबंध मे कार्यालय से रायल्टी प्राप्त नहीं किया गया। इसके अलावा अनुज्ञप्ति क्षेत्र में खनिज की गुणवत्ता एवं प्रमाणिकता हेतु किये गए पूर्वेक्षण कार्य के दौरान प्राप्त किये गए खनिज की मात्रा एवं किये गये छिद्र , वेधन की जानकारी का संधारण एवं हिसाब किताब नहीं रखा गया है।

            इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्ति क्षेत्र मे सीमा दर्शाने वाले सीमा स्तंभ तथा अनुज्ञप्ति की अवस्थिति को दर्शाने वाला कोई बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है। साथ ही स्वीकृत अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य के दौरान निजी भूमि की दशा में, भूमि स्वामी से सहमति एवं क्षतिपूर्ति भुगतान किये बिना पूर्वेक्षण कार्य किया जाना मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 का स्पष्ट उल्लंधन है।

            उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर तीस दिवस के भीतर समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा स्वीकृत समेकित अनुज्ञप्ति को निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जायेगा। जिसके लिए आप स्वयं जवबदार होंगे।