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नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले 49 वर्षीय आरोपी को विशेष POCSO अदालत ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई सजा

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अदालत ने बालिका की मासूमियत के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को उचित सजा देकर न्याय की मिसाल पेश की है।

अदालत ने बालिका की मासूमियत के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को उचित सजा देकर न्याय की मिसाल पेश की है।


कटनी।माननीय विशेष न्यायालय POCSO एक्ट, जिला कटनी ने थाना बड़वारा के अपराध क्रमांक 254/2025 (विशेष सत्र प्रकरण एससी क्र. 21/2025) में आरोपी सुनील कुमार श्रीवास (उम्र 49 वर्ष, निवासी बड़वारा क्षेत्र) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
सजा का विवरण:
धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 POCSO एक्ट — 5 वर्ष सश्रम कारावास + 500 रुपये अर्थदंड
धारा 11(i) सहपठित धारा 12 POCSO एक्ट — 1 वर्ष सश्रम कारावास + 100 रुपये अर्थदंड
धारा 7 सहपठित धारा 8 POCSO एक्ट — 3 वर्ष सश्रम कारावास + 500 रुपये अर्थदंड
धारा 74, 75(1)(i)(ii), 79 BNS — प्रत्येक धारा में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास + 100-100 रुपये अर्थदंड
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 27 अप्रैल 2025 को शाम करीब 6 बजे 12 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने 8 वर्षीय भाई के साथ घर के सामने आम के पेड़ से आम तोड़ रही थी। तभी आरोपी सुनील कुमार अपनी ऑटो लेकर वहाँ पहुँचा और बालिका से आम माँगने लगा। जब बालिका आम देने लगी, तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया, सीने से चिपकाया और चुम्मी माँगने लगा। इसके बाद आरोपी ने अपन कपड़े उतार दिए। डर गई बालिका किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागी और रोती हुई अपनी बड़ी माँ के पास पहुँची।
बालिका की माँ ने आरक्षी केंद्र बड़वारा में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई। विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में चार्जशीट दाखिल की।
मजबूत पैरवी का नतीजा
प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आशुतोष द्विवेदी ने विशेष लोक अभियोजक के रूप में सशक्त पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिससे आरोपी के विरुद्ध आरोप पूर्णतः सिद्ध हुए।
मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि यह फैसला नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के प्रति सख्त संदेश है। अदालत ने बालिका की मासूमियत के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को उचित सजा देकर न्याय की मिसाल पेश की है।

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