कटनी (मध्य प्रदेश), 30 जनवरी 2026: एक पुराने हत्या के मामले में न्याय की जीत हुई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी एवं श्रृंखला न्यायालय विजयराघवगढ़ ने आरोपी डोमारीलाल उर्फ राजू चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही, उसे 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।यह मामला वर्ष 2021 का है, जब 13 अगस्त 2021 की शाम को विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बरातीताल में एक छोटे-से विवाद ने खूनी रूप ले लिया।
आरोपी डोमारीलाल उर्फ राजू चौधरी अपने माता-पिता से झगड़ा कर सड़क पर आया। तभी साइकिल से आ रहे बहोरीलाल (मृतक) ने उसे टोका और पूछा कि वह अपने माता-पिता से क्यों झगड़ रहा है।
गुस्से में आए आरोपी ने बहोरीलाल से कहा, “तुम कौन होते हो बोलने वाले?” और लाठी से उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया। बहोरीलाल साइकिल सहित गिर पड़े। आरोपी ने फिर सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर उनके सिर पर दे मारा, जिससे बहोरीलाल की मौके पर ही मौत हो गई।
उनकी साइकिल और लाठी घटनास्थल पर पड़ी मिलीं।मृतक के बेटे राजकुमार चौधरी ने देहाती नालसी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर विजयराघवगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 332/2021 के तहत धारा 302 आईपीसी में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने पूरी जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।प्रकरण में अपर लोक अभियोजक श्री हिमांशु उरमलिया ने मजबूत पैरवी की। अदालत में गवाहों के बयान, दस्तावेजी सबूत और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गुरुवार को यह फैसला सुनाया गया, जो न्याय व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। पुलिस और अभियोजन विभाग की सतत मेहनत से यह मामला सफलतापूर्वक निपटाया गया।
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