कटनी, 18 मार्च 2026 – कटनी पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए एक बड़ी कार्रवाई में 3 किलो 504 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है। इसकी अनुमानित कीमत बाजार में 50,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संतोष डेहरिया के कुशल निर्देशन में, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना एन.के.जे. (एनकेजे) की टीम ने यह सफलता हासिल की।
घटना का विवरण18 मार्च 2026 को थाना एनकेजे से एएसआई केवल उइके के नेतृत्व में स्टाफ – प्रहरी प्र.आर. 190 प्रहलाद सिंह, प्र.आर. 453 राजकुमार शर्मा और आर. 499 जयंत कोरी – मोबाइल पेट्रोलिंग पर निकले थे। बाबाघाट, रोशननगर कच्ची रोड पर सन्यासी बाबा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति सफेद थैला लिए बैठा दिखा। पुलिस की गाड़ी देखते ही वह भागकर झाड़ियों में छिप गया।पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। भागने और छिपने के कारण आरोपी और उसका थैला पूरी तरह गीला हो गया था।
पूछताछ पर उसने अपना नाम छंगा उर्फ राम विलास निषाद (पिता: स्व. मिश्री लाल निषाद, उम्र 35 वर्ष, निवासी: प्रेमनगर, तिलक कॉलेज के पास, थाना एन.के.जे., जिला कटनी) बताया।थैले की तलाशी में दो पॉलिथीन और दो खाकी टेप से लिपटे पैकेट मिले, जिनमें हरि पत्तिदार, बीज युक्त, नमीयुक्त वनस्पति पदार्थ (गांजा जैसा) भरा था। सूंघने और रगड़ने पर गांजा की तीक्ष्ण गंध आई। कुल वजन 3 किलो 504 ग्राम पाया गया।एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी से अलग-अलग पूछताछ के बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला जेल, कटनी में भेज दिया गया।
सराहनीय भूमिकाइस सफलता में एएसआई केवल उइके, प्रहरी प्रहलाद सिंह, राजकुमार शर्मा और जयंत कोरी की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने टीम की तारीफ की और कहा कि जिले में नशे पर सख्ती बरती जा रही है।नोट: NDPS एक्ट के अनुसार, गांजा की छोटी मात्रा (1 किलो तक) में सजा हल्की होती है, लेकिन 1 किलो से अधिक और 20 किलो से कम (मध्यवर्ती मात्रा) में 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। 20 किलो से अधिक होने पर 10-20 साल की कठोर सजा अनिवार्य है।
इस मामले में जब्त मात्रा मध्यवर्ती श्रेणी में आती है।
ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने वाले नागरिकों का पूर्ण सहयोग किया जाएगा।
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