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अमानक दही बेचने पर दिल्ली दुग्ध डेयरी संचालक पर लगा 20 हजार रुपये का जुर्माना

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जुर्माना जमा न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 96 के तहत अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जुर्माना जमा न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 96 के तहत अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई, गुणवत्ता जांच में पाया गया अमानक कटनी, 7 जून – जिले में अमानक दही के संग्रहण एवं विक्रय के मामले में दिल्ली दुग्ध डेयरी के संचालक श्री नर्मदा प्रसाद मिश्रा पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्र ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत यह कार्रवाई की।पूरा मामला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा ने 2 अगस्त 2024 को नई बस्ती, शहीद द्वार के पास स्थित दिल्ली दुग्ध डेयरी का निरीक्षण किया था।

निरीक्षण के दौरान दही, दूध और पनीर बिक्री के लिए रखे पाए गए। दही की गुणवत्ता पर संदेह होने पर अधिकारी ने विधिवत नमूना लिया और जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजा।प्रयोगशाला रिपोर्ट में दही का नमूना अमानक पाया गया। इसके बाद विभाग ने डेयरी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया।बचाव खारिज, जुर्माना तय नोटिस के जवाब में संचालक नर्मदा प्रसाद मिश्रा ने दावा किया कि वे खुद दही नहीं बनाते, बल्कि अन्य डेयरियों से खरीदकर बेचते हैं

और उन्हें गुणवत्ता की जानकारी नहीं थी।हालांकि, न्यायालय ने इस बचाव को सिरे से खारिज कर दिया और संचालक को दोषी ठहराते हुए 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।जुर्माना जमा करने के निर्देश अपर कलेक्टर ने संचालक को 30 दिनों के अंदर निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए। राशि हेड क्रमांक 0210 (चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य) के अंतर्गत संबंधित खाते में जमा करनी होगी।

जुर्माना जमा न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 96 के तहत अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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