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कटनी: चाकू से गला रेतने वाले आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

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मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इस जानकारी की पुष्टि की।

मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इस जानकारी की पुष्टि की।

कटनी, 27 जून 2026 — हत्या के प्रयास के मामले में मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी की अदालत ने आरोपी जितेंद्र वंशकार को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अदालत ने थाना एन.के.जे. के अपराध क्रमांक 132/2025 (सत्र प्रकरण क्रमांक 78/2025) में यह फैसला सुनाया। आरोपी पर आफताब अहमद उर्फ चोखे भाई जान के गले पर चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास करने का आरोप सिद्ध हुआ।घटना क्या थी?10 मार्च 2025 की सुबह करीब 8 बजे कटनी के मेन बाजार बजरिया इलाके में मुन्ना टी स्टॉल पर आफताब अहमद चाय पी रहे थे। इसी दौरान उड़िया मोहल्ला निवासी जितेंद्र वंशकार वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश में मां-बहन की गाली-गलौज करने लगा।

जब आफताब ने विरोध किया तो आरोपी ने जेब से धारदार चाकू निकाला और उनके गले पर वार कर दिया।आहत व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर बचाव किया, जिससे उनके बाएं हाथ की अंगुली भी घायल हो गई। आरोपी ने भागते हुए फिर से मारने की धमकी दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत आफताब को बचाया और अस्पताल पहुंचाया।अदालत में चला सख्त मुकदमाजिला अभियोजन अधिकारी गणेश कुमार पांडे के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक हरिकृष्ण त्रिपाठी और बृजेंद्रनाथ शर्मा ने मामले की पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल का पटवारी नक्शा और अन्य दस्तावेजों सहित मजबूत साक्ष्य पेश किए।माननीय न्यायालय ने सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी जितेंद्र वंशकार (उम्र 24 वर्ष, पुत्र स्व. छोटेलाल वंशकार) को धारा 109(1) बीएनएस के तहत दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इस जानकारी की पुष्टि की।

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