कटनी: चूना भट्ठे में मैनेजर की हत्या कर शव जलाने वाले चार आरोपियों को उम्रकैद, एक को 10 साल की सजा

यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत है और अपराधियों को कड़ी सजा का संदेश देता है

कटनी, 16 दिसंबर 2025: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सनसनीखेज हत्या मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है।

नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चार मुख्य आरोपियों को हत्या के लिए आजीवन कारावास और एक आरोपी को लूट की संपत्ति छिपाने के आरोप में 10 वर्ष की सजा सुनाई है।

यह मामला जून 2024 का है, जब सिमको लाइम कंपनी के कछगवां स्थित चूना भट्ठे में कैशियर समनू प्रसाद विश्वकर्मा (उम्र करीब 58 वर्ष) की हत्या कर उनका अधजला शव भट्ठे में मिला था।

लूट के इरादे से कंपनी के ही कर्मचारियों ने यह जघन्य अपराध किया था।आरोपियों की सजा का विवरण:आशीष सिंह गोंड (या ठाकुर), विनोद सिंह गोंड, रंजीत उर्फ गोलू सिंह गोंड और सनम सिंह गोंड को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये प्रत्येक का जुर्माना।

इन चारों को धारा 458 (रात में घर में घुसकर लूट) एवं 397 (डकैती में घातक हथियार का प्रयोग) सहपठित धारा 34 (सामान्य आशय) में 7 वर्ष सश्रम कारावास और 3,000 रुपये प्रत्येक जुर्माना।

धारा 201 (सबूत मिटाने) सहपठित धारा 34 में 3 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपये प्रत्येक जुर्माना।पांचवें आरोपी बृजरानी सिंह गोंड को धारा 412 (लूटी हुई संपत्ति जानबूझकर रखना) में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 3,000 रुपये जुर्माना।

जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।मामले की पृष्ठभूमि:20 जून 2024 को सूचना मिलने पर पुलिस ने भट्ठे से अधजला शव बरामद किया था।

मृतक के भतीजे तीरथ विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर थाना कुठला में अपराध क्रमांक 529/2024 दर्ज हुआ। इस मामले की जांच थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने की।

इसमें पता चला कि आरोपी कंपनी के कर्मचारी थे, जिन्होंने लूट के लिए मैनेजर की हत्या की और शव को सबूत मिटाने के लिए भट्ठे में डाल दिया।

प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र कुमार गर्ग ने प्रभावी पैरवी की। गवाहों, दस्तावेजों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया।यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत है और अपराधियों को कड़ी सजा का संदेश देता है।

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