कटनी। आरोपी किस्सू तिवारी को कोर्ट ने आजीवन फैजाबाद की सजा सुना दी है। मंगलवार को दोपहर में यह सजा सुनाई गई।यह सजा देव सिंधी को छूने के भट्टे में डालकर जलाने के मामले में सुनाई गई।
किस्सू तिवारी पर 31 दिसम्बर 1986 मे राजेंद्र उर्फ़ डेउ सिंधी को मारकर झुकेही के चुने के जलते हुए भट्टे मे जिन्दा फेंकने का मामला चल रहा था। पुलिस ने किस्सू तिवारी के खिलाफ दर्ज किया था हत्या का मुकदमा किस्सू तिवारी के खिलाफ 22 हत्या अपहरण डकैती जैसे कई अपारधिक मुकदमे दर्ज हैं।
पंचम जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट मे फैसले की तारीख होने वाली थी लेकिन अभियुक्त किस्सू तिवारी ने कोर्ट मे उपस्थित होना बंद कर दिया था। उसके बाद कोर्ट ने आरोपी के पकडे जाने तक अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए लिफाफा बंद कर दिया था। आज किस्सू तिवारी के खिलाफ न्यायालय ने फैसला सुनाया।
कटनी, 19जनवरी 2026: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को…
यदि विरोध और बढ़ता है, तो भूमिपूजन कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। सभी की नजरें…
विशेष शिक्षक बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, जिससे…
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वार्ड भ्रमण और जनसंवाद की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी,…
NGT की अगली सुनवाई और जांच रिपोर्ट पर स्थिति स्पष्ट होगी।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ओवरब्रिज जैसी जगहों पर सतर्कता बरतें और…
This website uses cookies.