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Katni News: इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत आज प्रकरणों के निराकरण हेतु जिले में 24खण्डपीठों का किया गया गठन

कटनी सिटी.काम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार श्री संजीव पाण्डेय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, महोदय के मार्गदर्शन में जिले के समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में 12 नवंबर 2022  को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत की तैयारी वृहद स्तर पर की जा रही है। उक्त संबंध बैठकें लगातार आयोजित की जा रही हैं, जिसके लिये सभी आवेदन पनक्षकारों से अनुरोध किया है कि अपने दस्तावेज पूर्ण करते हुये अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों का समझौतापूर्वक निराकरण करते हुये लाभ उठाये।
उक्त नेशनल लोक अदालत में कुल 24 खण्डपीठों  का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत मे 5000 प्री-लिटिगेशलन प्रकरण रेफर किये गये है। इसी प्रकार न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में 795 आपराधिक प्रकरण, 365 एनआर्ठ एक्ट के प्रकरण, मोटर दुर्घटना के 978 प्रकरण, विद्युत के 200 प्रकरण, पारिवारिक न्यायालय के 190 प्रकरण, अन्य सिविल 130 प्रकरण एवं 105 अन्य प्रकरण रेफर किये गये है।  उक्त लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चौक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, सहकारिता विभाग एवं उपभोकता फोरम के राजीनामा योग्य प्रकरणांे का निराकरण किया जावेगा। इस लोक अदालत की सफलता के लिये प्राधिकरण से सबंधित पीएलव्ही एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रचार-प्रसार करते हुये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। उक्त नेशनल लोक अदालत में आम जनता से यह अपील है कि जिन लागांे के मामले न्यायालय में चल रहे है, वे सबंधित न्यायालय में एवं अपने अधिक्ता से संपर्क स्थापित कर राजीनामा योग्य प्रकरणों में समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण करवा सकते है है साथ ही छोटे-मोटे आपसी विवाद एवं मतभेद वो मामले जिनकी शिकायत संबंधित विभाग एवं न्यायालय तक अभी नहीं पहुंचा पाये है, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित विभाग या न्यायालय तक अभी नही पहुंचा पाये है, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित विभाग या न्यायालय में प्री-लिटिगेशन के माध्यम से आवेदन दे सकते है।  इस नेशनल लोक अदालत में लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरण/आवेदन (जैसे दूरसंचार, नगर निगम, विद्युत पोस्ट-आफिस) आदि प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा, पक्षकारगण लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणेां के के आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते है।    सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी श्री दिनेश कुमार नोटिया ने इस लोक अदालत में पक्षकारों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस नेशनल लोक अदाल का लाभ उठाये।

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