कटनी। पटवारी को रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। इस मामले में अदालत ने आरोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास सुना दिया है। इस वजह से अब पटवारी को चार वर्षों तक जेल में रहना पड़ेगा।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी थाना विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन जबलपुर मप्र की कार्रवाई पर सुनाई गई। इसमें आरोपी पटवारी जय कुमार चौधरी को धारा 7(क) भ्रष्टावचार निवारण अधिनियम में 04 वर्ष का सश्रम कारवास व 5000 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि प्रार्थी राम मोहन शर्मा निवासी ग्राम पटवारा पोस्ट कैलवारा जिला कटनी ने दिनांक 15 अक्टूबर 2019 को एसपी लोकायुक्त के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन पर उसने स्वयं को ग्राम पटवारा पोस्ट कैलवारा का निवासी बताया था। इसमें अपनी पत्नी मधु शर्मा के नाम से ग्राम पटवारा में खसरा क्र. 222/05, 359/03 कुल रकबा 0.390 हेक्टेायर जमीन क्रय करना बताया था। इसके नामांतरण का आदेश एसडीएम मुड़वारा ने दिनांक 14 अगस्त 2019 को आवेदक के पक्ष में किया गया था। उसी जमीन की ऋण पुस्तिका व कम्प्यूटर में नाम दर्ज करने के संबंध में फरियादी पटवारी से मिला था। पटवारी ने फरियादी से काम के एवज में 2500 रुपए की मांग की गई थी। इसके बाद इस संबंध में 22 अक्टूबर को ट्रेप कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने की।
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