सप्तम अपर सत्र न्यायालय का फैसला, अर्थदंड भी अधिरोपित किया
कटनी।सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी ने कुठला थाना क्षेत्र में दो साल पहले एक पीडि़ता से सामूहिक बलात्संग के प्रकरण में आरोपियो लक्ष्मण यादव एवं राकेश भूमिया को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित किया। न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण यादव को भादवि की धारा 376डी के लिये आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 324 भादवि के लिये एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं भादवि की धारा 323 के लिये 03 माह का सश्रम करावास एवं भादवि की धारा 506 के लिये एक वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया। इसी तरह आरोपी राकेश भूमिया को भादवि की धारा 376डी के लिये आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 323 के लिये 03 माह का सश्रम करावास एवं भादवि की धारा 506 के लिये 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ प्रभारी उपसंचालक अभियोजन हनुमंत शर्मा द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया गया कि 22 वर्षीया पीडि़ता 24/06/2021 की रात करीब 8.30 बजे घर जाने मोहल्ले के लक्ष्मण यादव के ऑटो में बैठकर पुरैनी सब्जी मंडी के पास आई थी। उसके बाद लक्ष्मण यादव और उसका साथी राकेश भूमिया ने पीडि़तो को जबरन सब्जी मंडी के पास सुनसान खेत मे ले जाकर उसके साथ दुराचार किया एवं विरोध करने पर मारपीट की। पीडि़ता की शिकायत पर कुठला पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर पीडि़ता और आरोपीगण की फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। डीएनए परीक्षण में भी पीडि़ता के साथ दुष्कर्म प्रमाणित पाया गया। विचारण उपरांत सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन के गवाहों एवं दस्तावेज को विश्वसनीय पाते हुए आरोपियों को सामूहिक बलात्संग में दोषसिद्ध करते हुये उपरोक्तानुसार दंडित किया गया।
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