कटनी। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपी ऑटो चालक सनत गुप्ता को यह सजा सुनाई गई।
विशेष सत्र प्रकरण एससी क्र. 33/2023 में न्यायालय द्वारा सनत गुप्ता लगभग 41 वर्ष को धारा 7 सहपठित धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदंड, धारा 354, 354 क(1)(द्ब) में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये व धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी आशुतोष द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कटनी ने की।
मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया गया कि नाबालिग आयु लगभग 14 वर्ष कक्षा 11वीं में पढ़ती है। प्रतिदिन की तरह पैदल अपने घर से 19 जुलाई 2023 को सुबह 7.30 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। जब वह सुभाष चौक के पास पहुंची तो एक ऑटो वाला आया और उसने उससे कहा कि वह उसके स्कूल की ओर ही जा रहा है। उसे छोड़ देगा। ऑटो वाले ने अपना नाम सनत गुप्ता बताया। इसके बाद बाद आरोपी ने नाबालिग को सुभाष चौक पर न छोड़ उसे आगे ले जाने लगा और पीछे मुडक़र बुरी नीयत से अपने एक हाथ से पीडि़ता को पकड़ कर खींचने लगा। इस घटना के बाद बुरी तरह घबराई नाबालिग ने हाथ छुड़ाया और ऑटो से कूद गई। कूदने से उसके दोनों घुटने, दांये हाथ की कोहनी के उपर और ठोड़ी में चोट आई। इसके बाद ऑटो वाला मिशन चौक तरफ ऑटो लेकर भाग गया। इसी समय पीडि़ता के स्कूल की टीचर अपनी अपने मोपेड वाहन से आई। पीडि़ता ने उन्हें पूरी घटना बताई। परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए और उसे अस्पताल ले जाते हुए मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय ने आरोपी सनत गुप्ता को उक्त अपराध के लिए दोषी पाया। इसमें धारा 7 सहपठित धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदंड, धारा 354, 354क(1)(द्ब) में 02 वर्ष का सश्रम का कारावास व 500-500/- रूपये व धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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