कटनी, 01 सितंबर 2025: बी.डी. अग्रवाल वार्ड में स्थित ऐतिहासिक लल्लू भैया तलैया के जीर्णोद्धार को लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। वरिष्ठ पार्षद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट मौसुफ बिट्टू द्वारा दायर जनहित याचिका (WP No.14477/2025) पर सुनवाई के दौरान माननीय युगल पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ शामिल थे, ने मध्य प्रदेश शासन, कटनी कलेक्टर, नगर निगम आय1872 आयुक्त, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण भोपाल, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
याचिका में कहा गया है कि लल्लू भैया तलैया की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। गंदगी, अराजकता, और आवारा पशुओं के विचरण से यह ऐतिहासिक तालाब अपने अस्तित्व के लिए संकट का सामना कर रहा है। वर्ष 2024 में वेटलैंड समिति की बैठक में तलैया के संरक्षण का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि फरवरी 2025 में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में आवेदन दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर जनहित याचिका दायर करना आवश्यक हो गया।
याचिका की मांगें
तलैया का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण।
तालाब की स्वच्छता सुनCertain।
ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने के लिए फाउंटेन की व्यवस्था।
तलैया के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजना।
सुनवाई और पैरवी
सुनवाई के दौरान एडवोकेट मौसुफ बिट्टू ने स्वयं प्रकरण की पैरवी की। उनके साथ अधिवक्ता सौरभ शर्मा, विकास सांटू, और अजय कुशवाहा ने सहयोग प्रदान किया।
आगे की कार्रवाई
हाईकोर्ट के इस सख्त रुख से स्थानीय प्रशासन और शासन पर तलैया के संरक्षण के लिए तत्काल कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। कटनी की जनता को उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।
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