कटनी की माननीय अनन्या विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) ने महिला थाना कटनी के प्रकरण क्रमांक 08/2024 में नाबालिग बालिका (लगभग 8 वर्ष) के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पप्पू प्रजापति को दोषी करार देते हुए कुल 3 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी को निम्न धाराओं में सजा दी:
धारा 342 भा.दं.वि. — 6 माह सश्रम कारावास + ₹100 अर्थदंडधारा 354 भा.दं.वि. — 1 वर्ष सश्रम कारावास + ₹100 अर्थदंडधारा 354क(1)(i)(ii) भा.दं.वि. — 2 वर्ष सश्रम कारावास + ₹100 अर्थदंडधारा 354क(1)(iv) भा.दं.वि. — 1 वर्ष सश्रम कारावास + ₹100 अर्थदंडधारा 7/8 POCSO एक्ट — 3 वर्ष सश्रम कारावास + ₹500 अर्थदंडसभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।
घटना क्या थी?
28 अप्रैल 2024 को शाम 7 बजे कटनी में आरोपी पप्पू प्रजापति ने खेल रही 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बुरी नीयत से अपने घर के कमरे में ले जाकर बाथरूम में बंद कर दिया। उसने बच्ची का मुँह दबाया, बायाँ हाथ पकड़ा और जान से मारने की धमकी दी।
बच्ची की चीख-पुकार पर उसकी माँ और बड़ी बहन मौके पर पहुँचीं तो आरोपी वहाँ से भाग गया। बच्ची ने रोते हुए अपनी माँ को पूरा घटनाक्रम बताया।
माँ की लिखित शिकायत पर महिला थाना कटनी में अपराध क्रमांक 08/2024 दर्ज किया गया।
विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया।विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक श्री आशुतोष द्विवेदी ने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य और दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। उनके ठोस तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और उचित सजा सुनाई।
मीडिया सेल प्रभारी श्री सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इस जानकारी की पुष्टि करते हुए बताया कि बालिकाओं की सुरक्षा और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में जिला प्रशासन और पुलिस प्रतिबद्ध है।
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