नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल की कठोर सजा, POCSO कोर्ट का सख्त फैसला

पुलिस और न्यायपालिका की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित परिवार को न्याय मिला, जो अन्य मामलों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा

कटनी, 31 अक्टूबर 2025: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी विजय चौधरी को विशेष POCSO कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी को भारी जुर्माना भी लगाया है, साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए मुआवजे का आदेश दिया गया। यह फैसला POCSO एक्ट के तहत बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती का एक और उदाहरण है।

12 अगस्त 2023 की दोपहर करीब 3 बजे की है। 16 वर्षीय पीड़िताबाजार में घरेलू सामान खरीदने गई थी। आरोपी विजय चौधरी, जिसे पीड़िता पहले से जानती थी, शिव दुकान के पास मिला।

आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और कटनी ले गया। वहां , थाना एन.के.जे. के एक किराये के मकान में पीड़िता को बंधक बनाकर रखा गया।

अगले दिन, 13 अगस्त 2023 को सुबह 8 बजे आरोपी ने शादी का बहाना बनाकर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस दौरान दो-तीन बार क्रूरता की हद पार की गई।

फिर 17 अगस्त 2023 की रात को आरोपी ने दोबारा अपराध किया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार, 21 अगस्त 2023 को पीड़िता के माता-पिता को खबर लगी। वे उसे लेने पहुंचे और पुलिस चौकी बिलहरी ले गए।

पीड़िता के पिता की मौखिक शिकायत पर थाना कुठला में अपराध क्रमांक 0/2023 के तहत धारा 363 भादवि दर्ज की गई। साथ ही गुम व्यक्ति रिपोर्ट 0/2023 और अपराध क्रमांक 680/2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) एवं गुम व्यक्ति क्रमांक 86/2023 पंजीकृत हुआ।

जांच से कोर्ट तक: साक्ष्यों ने आरोपी को फंसा दियापुलिस जांच में आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध होने पर अभियोग पत्र विशेष POCSO कोर्ट में पेश किया गया।

प्रकरण संख्या एससी/39/23 (अपराध क्रमांक 680/2023) में अभियोजन पक्ष के गवाहों, दस्तावेजों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को कोर्ट ने विश्वसनीय पाया।

माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) कटनी ने आरोपी को निम्न धाराओं में दोषी ठहराया

:्धाराअपराध सजा POCSO एक्ट 5(ल)/6नाबालिग से गंभीर यौन अपराध20 वर्ष सश्रम कारावास + 5,000 रुपये जुर्मानाभादवि 363अपहरण5 वर्ष सश्रम कारावास + 1,000 रुपये जुर्माना

भादवि 366अपहरण एवं विवाह के लिए ले जाना5 वर्ष सश्रम कारावास + 1,000 रुपये जुर्मानासभी सजाओं को एक साथ चलाया जाएगा। कोर्ट ने पीड़िता के मानसिक और शारीरिक पुनर्वास के लिए उचित प्रतिकर (मुआवजा) प्रदान करने का भी आदेश पारित किया।

शासन की मजबूत पैरवी

प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री आशुतोष द्विवेदी ने पैरवी की। उनकी तर्कपूर्ण दलीलों ने कोर्ट को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रेरित किया।

यह मामला नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के प्रति समाज और प्रशासन की सतर्कता का प्रतीक है। जिला कटनी के मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने इसकी जानकारी साझा की।

पुलिस और न्यायपालिका की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित परिवार को न्याय मिला, जो अन्य मामलों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा।

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