पालतू कुत्तों का कराएं रजिस्ट्रेशन नहीं देना होगा भारी जुर्माना

पंजीयन से पालतू श्वानों का पूरा रिकॉर्ड तैयार रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या आने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

कटनी (16 अप्रैल 2026) — अब पालतू कुत्तों (श्वानों) का पंजीयन न कराने पर भारी जुर्माना लग सकता है। नगर पालिक निगम कटनी ने शहर में पालतू श्वानों के सुव्यवस्थित प्रबंधन और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पालतू श्वानों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है।निगम प्रशासन ने सभी पालतू कुत्तों के मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के अंदर अपने कुत्तों का पंजीयन अवश्य करा लें।

पंजीयन की सुविधा और प्रक्रियानिगम प्रशासन ने पंजीयन प्रक्रिया को काफी सरल रखा है। पालतू श्वान के मालिक निम्नलिखित स्थानों से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं:नगर पालिक निगम कटनी के स्वास्थ्य शाखा, कक्ष क्रमांक 66अपने संबंधित वार्ड के दरोगा कार्यालयआवेदन के साथ जमा करने होंगे

ये दस्तावेज़:पालतू श्वान की फोटोटीकाकरण (वैक्सीनेशन) का विवरणनिवास और स्वच्छता व्यवस्था का ब्योराअन्य आवश्यक जानकारीपंजीयन शुल्क: मात्र 150 रुपये प्रति वर्षपंजीयन कराने के बाद श्वान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।जुर्माने की चेतावनीनिगम ने साफ़ चेतावनी दी है कि नगरीय क्षेत्र में बिना पंजीयन के पालतू श्वान रखने पर नियमानुसार भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

इसलिए सभी कुत्ते पालकों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द पंजीयन करा लें।उद्देश्य क्या है?नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य अधिकारी श्री संजय सोनी ने बताया कि यह पहल मुख्य रूप से शहर में पालतू और आवारा श्वानों का बेहतर प्रबंधन करने, रेबीज जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है।

पंजीयन से पालतू श्वानों का पूरा रिकॉर्ड तैयार रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या आने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

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