कटनी।बालिका से दुष्कर्म करने वाला आरोपी अब 20 वर्षों तक जेल में रहेगा। इतना ही नहीं अब उसे इस जुर्म के लिए करीब 4 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। इस मामले में महिला थाने में अपराध दर्ज हुआ था। इसकी पैरवी विशेष लोक अभियोजक आशुतोष द्विवेदी ने की। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने थाना बड़वारा क्षेत्र में हुए नाबालिग बालिका के साथ हुए अपराध के मामले में दोषी आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।मामले में आरोपी गेंदलाल चौधरी उर्फ गिंदू (23) सजा सुनाई गई है।यह घटना का विवरण मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया गया कि पीडि़त के माता-पिता 17 जून 2024 को उसकी नानी के यहां गए थे। घर पर पीडि़ता और उसका बड़ा भाई उपस्थित थे। पीडि़ता खाना खाकर अपने घर के बरामदे में सो रही थी। उसका भाई बाड़ी की तरफ सो रहा था। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला आरोपी गेंदलाल चौधरी जो यह पीडि़ता पर कुछ दिनों से बुरी नीयत रखता था। इसने रात करीब 11.00 बजे उसके घर के अंदर घुसकर पीडि़ता को पकड़ लिया। इस पर वह जोर से चिल्लाने लगी तो उसका मुंह दबा लिया और दुष्कर्म किया। वहीं पीडि़ता की आवाज सुनकर बड़े पिता की लडक़ी आ गई। उसे देखकर आरोपी गेंदलाल चौधरी भागने लगा। भागते-भागते उसने यह बात किसी को बताने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। इसके बाद पीडि़ता ने यह पूरी घटना अपने भाई, मां और पिता को बताई थी। इसके बाद इस मामले को महिला थाना कटनी में रिपोर्ट दर्ज करते हुए विवेचना में लिया गया था।
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