कटनी सिटी.काम।एमपी की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षक बनने के लिए फिर से फॉर्म भरने की तारीख और परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है।
उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 12 जनवरी से आवेदन होंगे।
मप्र कर्मचारी चयन मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में नई भर्ती के लिए नियमपुस्तिका जारी की है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती की नई प्रक्रिया नए साल से शुरू हो रही है। इस बार शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को दो बार परीक्षा देनी होगी।
पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी।इस संबंध में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नियमपुस्तिका जारी कर दी है।उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा-2023 के लिए 12 जनवरी से आनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तक है।वहीं आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 12 जनवरी से एक फरवरी तक होगी ।
निगेटिव मार्किंग रखी गई
पात्रता परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है।इस बार खास बात यह है कि पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखी गई है।
विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की होगी
नियमपुस्तिका में कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है।इसमें लिखा है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी।शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हतता प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी।
आनलाइन पात्रता परीक्षा एक मार्च से शुरू होगी
इसके लिए आनलाइन पात्रता परीक्षा एक मार्च से दो पाली में शुरू होगी। परीक्षा का समय पहली पाली सुबह 9 से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। दोनों पाली की परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग का समय दो घंटे पहले का रखा गया है।
पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी
वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, यानी वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पुन: पात्रता परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।
नियमपुस्तिका में उल्लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी।
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