नियमों की अनदेखी पर निगम की सख्त कार्रवाई: कटनी के दो मैरिज गार्डन सील
पंजीकृत और अनुमति प्राप्त विवाह स्थलों का ही चयन करें। इससे अनावश्यक कानूनी परेशानी और प्रशासनिक दिक्कतों से बचा जा सकता है।
पंजीकृत और अनुमति प्राप्त विवाह स्थलों का ही चयन करें। इससे अनावश्यक कानूनी परेशानी और प्रशासनिक दिक्कतों से बचा जा सकता है।

कटनी (9 जून 2026) – नगर पालिका निगम कटनी ने अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को निगम प्रशासन ने चौरसिया मैरिज गार्डन (नदीपार, इंदिरा गांधी वार्ड) और दिव्यांचल मैरिज गार्डन (बरगवां, महाराणा प्रताप वार्ड) को सील कर दिया। दोनों स्थलों पर तत्काल प्रभाव से संचालन बंद कर दिया गया है।उल्लंघन की पुष्टि निगम प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई का आधार मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं आदर्श उपविधि, 2020 है। जांच में सामने आया कि:चौरसिया मैरिज गार्डन के संचालक ने निर्धारित समयावधि के बाद अपना लाइसेंस नवीनीकृत नहीं कराया था।
दिव्यांचल मैरिज गार्डन बिना किसी वैधानिक अनुज्ञप्ति के ही संचालित हो रहा था।पहले भी जारी हो चुके थे नोटिस नोडल अधिकारी (कॉलोनी सेल) अंशुमान सिंह ने बताया कि दोनों मैरिज गार्डनों के संचालकों को पहले नोटिस दिया जा चुका था और नियमों के अनुसार पंजीयन व अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं कीं, जिसके बाद निगम को मजबूरन सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ी।कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह सहित निगम अमला मौजूद रहा।
निगम का सख्त संदेशअंशुमान सिंह ने स्पष्ट कहा, “शहर में संचालित सभी मैरिज गार्डन और विवाह स्थलों के लिए पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।”नागरिकों से अपीलनिगम प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि विवाह या अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए केवल वैध रूप से
पंजीकृत और अनुमति प्राप्त विवाह स्थलों का ही चयन करें। इससे अनावश्यक कानूनी परेशानी और प्रशासनिक दिक्कतों से बचा जा सकता है।
