6 वर्षीय नाबालिग बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले ऑटो चालक को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
पुलिस नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कटनी। महिला थाना कटनी में दर्ज एक सनसनीखेज पॉक्सो मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, कटनी ने ऑटो चालक को दोषी करार देते हुए 5वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जिला कटनी ने दिनांक 23 मई 2026 को आरोपी मनीष मलिक (उम्र 43 वर्ष), निवासी ग्राम हिरवारा, थाना एन.के.जे. जिला कटनी को दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को धारा 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 200 रुपये अर्थदंड की सजा दी। साथ ही धारा 75(1)(i), 79 बीएनएस एवं धारा 11(i)/12 पॉक्सो के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।घटना क्या थी?आरोपी मनीष मलिक स्कूल जाने वाली छोटी बच्चियों को अपना ऑटो लेकर आता-जाता था।
6 अक्टूबर 2025 को एक 7 वर्षीय बालिका ने अपनी मां को बताया कि ऑटो चालक रोज स्कूल से लौटते समय बिलगवां बगीचा के पास ऑटो रोककर उन्हें अनुचित तरीके से छेड़छाड़ करता था। पीड़ित बालिका के अलावा उसकी दो सहेलियों ने भी इसी प्रकार की शिकायत की।इस पर पीड़िता की मां ने महिला थाना कटनी में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 39/2025 दर्ज किया गया। पुलिस ने पूरे मामले की गहन विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध मजबूत साक्ष्य एकत्र किए।मजबूत पैरवी से मिली सजाप्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्री आशुतोष द्विवेदी द्वारा साक्षियों व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप को पूरी तरह सिद्ध किया गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि कटनी
पुलिस नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
