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नियमों की अनदेखी भारी पड़ी: कटनी में 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, कलेक्टर के सख्त निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर ने की कार्रवाई

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ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करें, अन्यथा ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करें, अन्यथा ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

कटनी। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने कटनी शहर और झिंझरी क्षेत्र के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।अनियमितताओं पर सख्त एक्शनड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने बताया कि इन मेडिकल स्टोर्स के औचक निरीक्षण के दौरान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। विभाग ने 15 अप्रैल 2026 को सभी संचालकों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर जवाब मांगा था।

परंतु संबंधित फर्मों द्वारा दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद नियमानुसार लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है।कौन-कौन से स्टोर प्रभावित?निलंबन की गई दुकानों के नाम इस प्रकार हैं:7 दिनों के लिए निलंबित:विद्या मेडिकल, झिंझरीमहाकाल मेडिकल, झिंझरीमोहित फार्मेसी, कटनीमनोज मेडिकोज, कटनीओम साईं मेडिकोज, कटनी3 दिनों के लिए निलंबित:गौतम मेडिकल, झिंझरीनिलंबन अवधि के दौरान सभी स्टोर पूरी तरह बंद रहेंगे। इस अवधि में किसी भी प्रकार की दवाओं का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

यदि निलंबन की अवधि में कोई स्टोर संचालित पाई जाती है, तो संचालकों के विरुद्ध आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन का संदेशयह कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। कलेक्टर आशीष तिवारी के सख्त निर्देशों के बाद ड्रग विभाग ने इन अनियमितताओं पर त्वरित एक्शन लिया है।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दवाओं से जुड़े व्यवसाय में किसी भी प्रकार की लापरवाही मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए प्रशासन की यह सख्ती सराहनीय है।

ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करें, अन्यथा ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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