कटनी। जिला शिक्षा अधिकारी पी पी सिंह ने बहोरीबंद के शासकीय प्राथमिक शाला नीमखेड़ा के प्राथमिक शिक्षक अखिल मिश्रा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष पाक्सो न्यायालय में आरोप पत्र पेश होने की वजह से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबित शिक्षक श्री मिश्रा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 334/ 23 में भारतीय दंड संहिता की धारा 354,354
“ए” पाक्सो एक्ट एवं एससी ,एसटी एक्ट की धाराओं के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। डी ई ओ श्री सिंह को यह जानकारी थाना प्रभारी बहोरीबंद द्वारा दी गई। इसके बाद शिक्षक श्री मिश्रा का कृत्य पदीय दायित्वों के लापरवाही एवं विभाग की छवि को धूमिल करने वाला मानते हुए और मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई किया है।
निलंबन अवधि में शिक्षक अखिल मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद में निर्धारित किया गया है। श्री मिश्रा को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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