DNA, CCTV और वैज्ञानिक सबूतों के दम पर 3 साल बाद मिला न्याय; दरिंदे को जेल में सड़ना होगाकटनी, 24 नवंबर
2025माधवनगर में 1-2 जून 2022 की रात हुई उस हैवानियत को आज अदालत ने सजा दे दी। 74 वर्षीय अकेली रहने वाली महिला के घर में घुसकर बलात्कार, लूट और बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी अविनाश बजाज उर्फ करिया (32) को नवम जिला एवं सेशन्स
न्यायाधीश श्रीमती सुनीता वर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
रात के अंधेरे में हुई थी वारदात1 जून 2022 की रात करीब 10 बजे के बाद आरोपी घर में सेंध लगाकर घुसाबुजुर्ग महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कियामुक्कों-घूंसों से पीटा, फिर गला दबाकर हत्या कर दीअलमारी तोड़कर सोने की नथ, कान की बालियां और नकदी लूटकर फरारसुबह किराएदार ने खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को खबर की।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और पुख्ता सबूतघटनास्थल से DNA, खून के धब्बे और अन्य भौतिक साक्ष्य जुटाए गएCCTV फुटेज में आरोपी साफ नजर आयासिर्फ 4 दिन में 5 जून 2022 को अविनाश उर्फ करिया गिरफ्तारपूछताछ में पूरा अपराध कबूल कियानिशानदेही पर लूटी हुई सोने की नथ-बालियां, कपड़े और 500 रुपये बरामदFSL व DNA रिपोर्ट ने 100% मैच दिखायाअदालत ने सुनाई चौतरफा सजाविशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र कुमार गर्ग की दमदार पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए ये सजाएं सुनाईं:
धारा 302 (हत्या) → आजीवन कारावास + ₹3,000 जुर्मानाधारा 376 (दुष्कर्म) → 10 वर्ष सश्रम कारावास + ₹3,000 जुर्मानाधारा 457 (रात में घर में चोरी के लिए सेंध) → 10 वर्ष सश्रम कारावास + ₹3,000 जुर्मानाधारा 397 (लूट के दौरान घातक हमला) → 7 वर्ष सश्रम कारावास + ₹2,000 जुर्मानासभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
कुल ₹11,000 जुर्माने की राशि मृतका के परिजनों को दी जाएगी।फैसला सुनते ही अदालत कक्ष में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।
स्थानीय लोग बोले, “आज मृतक की आत्मा को शांति मिली।”तीन साल से इंसाफ की आस लगाए परिजनों और पूरे माधवनगर क्षेत्र में खुशी की लहर है। पुलिस और अभियोजन विभाग को बधाई मिल रही है कि इतने जघन्य अपराध में दरिंदे को सबसे कड़ी सजा दिलाई
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