कटनी, 29 नवंबर 2025माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कटनी ने थाना कुठला के अपराध क्रमांक 425/2024 (प्रकरण क्र. एससी/14/2024) में 13 साल के नाबालिग बालक के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के जघन्य अपराध में दो वयस्क आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है।
आरोपी रामजस चौधरी और करन उर्फ राजा निषाद को निम्नलिखित धाराओं में दोषी ठहराया गया:रामजस चौधरीपोक्सो एक्ट की धारा 5(जी)/6 → 20 वर्ष सश्रम कारावास + ₹2000 जुर्मानाभादवि धारा 377 → 10 वर्ष सश्रम कारावास + ₹2000 जुर्मानाभादवि धारा 363 (अपहरण) → 3 वर्ष सश्रम कारावास + ₹1000 जुर्मानाकरन उर्फ राजा निषादपोक्सो एक्ट की धारा 5(जी)/6 → 20 वर्ष सश्रम कारावास + ₹2000 जुर्मानाभादवि धारा 377 → 10 वर्ष सश्रम कारावास + ₹2000 जुर्मानादोनों आरोपियों की सजा एक साथ चलेगी।
जुर्माने की राशि पीड़ित बालक को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।वारदात का विवरण13 मई 2024 को पीड़ित बच्चे (उम्र 13 वर्ष 4 माह) की बहन का जन्मदिन था।
शाम करीब 7 बजे उसकी मां ने उसे आईसक्रीम लाने भेजा। दुकान पर पहुंचते ही आरोपी राजा निषाद, रामजस चौधरी और दो नाबालिग अपराधी उसे जबरन ऑटो में बैठाकर शाहनगर रोड स्थित मरघट्टी ले गए।वहां बच्चे के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया।
विरोध करने पर उसे थप्पड़ मारे गए और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद आरोपी उसे पुल के पास छोड़कर फरार हो गए। रोते-बिलखते बच्चा घर पहुंचा और मां को पूरी घटना बताई।
मां तुरंत उसे लेकर थाना कुठला पहुंची, जहां तत्काल एफआईआर दर्ज की गई।
अभियोजन की भूमिकाविशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री आशुतोष द्विवेदी ने मजबूत पैरवी करते हुए सभी गवाहों, चिकित्सकीय साक्ष्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
उनके तर्कों से पूर्णतः सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपियों को अधिकतम सजा सुनाई।वर्तमान में दो अन्य आरोपी नाबालिग होने के कारण उनका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
यह सजा मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्ती का स्पष्ट संदेश देती है।(स्रोत: जिला अभियोजन मीडिया सेल, कटनी)
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