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Katni news नर्सिंग छात्रा की हत्या करने के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास


कटनी। नर्सिंग छात्रा की हत्या करने के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी ने थाना बरही के अपराध को जघन्य व सनसनी खेज चिन्हित किया था। हत्या करने वाले दोषी भैय्यालाल उर्फ नीरज को धारा 302 भादवि मेंआजीवन कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड व धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सहायक निदेशक अभियोजन रामनरेश गिरि ने की।
मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि शाम पांच बजे के लगभग बकरी चराने वाले ने मोहम्मद शकुर ने यह सूचना दी कि कब्रिस्तान के पास झाड़ियों के बीच में एक अज्ञात महिला की लाश पड़ी है। मोहम्मद शकुर गांव के निवासी मोहम्मद इंकार एवं मुन्ना भाई के साथ मौके पर गया तो देखा कि कब्रिस्तान के पास रेलवे ट्रेक से लगभग 100 मीटर दूरी पर झाड़ियों में एक अज्ञात महिला उम्र करीब 22-25 वर्ष की लाश पड़ी थी। 50 मीटर की दूरी पर अज्ञात महिला के पहनने के कपड़े डले थे। मोहम्मद शकुर के द्वारा घटना की जानकारी आरक्षी केन्द्र बरही, जिला कटनी को दी गई। आरक्षी केंद्र बरही जिला कटनी में असल मर्ग क्रमांक 129/2021 की कायमी कर आवश्यक कार्यवाही की गई। मर्ग जांच उपरांत निरीक्षक संदीप अयाची के ने आरक्षी केंद्र बरही के अपराध क्र. 765/21 अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि की कायमी अज्ञात व्यक्ति के विरूद्धकी गई। अनुसंधान के दौरान निरीक्षक संदीप अयाची के द्वारा अज्ञात मृतिका की फोटो दिखाकरलोगों से पूछताछ की गई तथा मृतिका की फोटो सतना, पन्ना, शहडोल, उमरिया प्रेषित कराई गई।विवेचना दौरान दिनांक 10.12.2021 को अज्ञात मृतिका के पास से मिले सामान की पहचान मृतिका की पहचान सीमा पाल नर्सिंग छात्रा के रूप में हुई थी।
के पिता रामसिया पाल के द्वारा स्वतंत्र साक्षीगण की उपस्थिति में की गई। मृतिका के पिता द्वारा मृतिका सीमा पाल के शव की शिनाख्त कार्यवाही की गई। अनुसंधान के दौरान महत्वपूर्ण साक्षियोंके कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। दिनांक 11.12.2021 को भइयालाल पाल द्वारापुलिस अभिरक्षा में साक्षीगण की उपस्थिति पर मेमोरेण्?डम लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तभैय्यालाल उर्फ नीरज पाल के द्वारा स्?वयं के घर से मोबाइल, घटना के समय पहनी हुई केसरियारंग की शर्ट आदि निकालकर दिये गये जिसे पुलिस द्वारा साक्षीगण की उपस्थिति में जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त भैय्यालाल पाल को साक्षीगण की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गयाअनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष भादवि की धारा 302, 201 के अंतर्गत अभियुक्त भैय्यालाल के विरूद्ध प्रस्?तुत किया गया।प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी अरविंद कुमार जैन द्वारा सी.डी.आर.एवं सीडीआरएनॉलिसिसि रिपोर्ट दी गई जिसके आधार पर मृतिका एवं आरोपी की टॉवर लोकेशन एवं मृतिका एवं आरोपी भैय्यालाल के द्वारा उपयोग में लाए गए मोबाइल नंबर के मध्य बातचीत होना प्रमाणित हुआ। विचारण के दौरान प्रकरण में नियुक्त नोडल अधिकारी, थाना प्रभारी बरही एवं उनके निर्देशनमें नियुक्त लिंक अधिकारी का सहयोग समय-समय पर निरंतर मिलता रहा है। प्रकरण में विवेचकनिरीक्षक संदीप अयाची द्वारा गहनता एवं सूक्ष्मता से विवेचना की गई।प्रकरण में पुलिस अधीक्षक कटनी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशनमें प्रकरण में शीघ्र से शीघ्र डीएनए की कार्यवाही कर डीएनए रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा माननीय न्यायालय केसमक्ष समस्?त सारवान साक्षी, दस्तावेज एवं वैज्ञानिक साक्ष्?य प्रस्?

तुत कर आरोपी के विरूद्धआरोप प्रमाणित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुये प्रकरण में आये साक्ष्य का सूक्ष्मता से मनन एवं विश्लेषण कर समग्र रूप से न्यायालय के पीठासीन अधिकारीमहोदय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया जाकर विधिक एवं उपर्युक्त पीडित पक्ष को न्यायदानप्रदान करने में अहम योगदान कर प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये आरोपीभैय्यालाल उर्फ नीरजको धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्?ड एवं धारा 201 भादवि में03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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