कटनी।नगर निगम परिषद की बैठक प्रत्येक 02 माह में न करा पाने संबंध नगर निगम नोटिस जारी कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पार्षद व एडवोकेट मिथलेश जैन ने बताया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा याचिका को गृहण कर याचिका क्रमांक- 20296/2025 में दर्ज करते हुए नगर निगम कटनी की उपस्थिति के लिए हमदस्त नोटिस भी जारी किया गया। यह नोटिस नगर निगम कटनी को दिनांक 01-07-2025 को प्राप्त भी हो गया है ।
श्री जैन ने बताया कि बैठक बुलाये जाने का प्रावधान होने के बावजूद नगर निगम द्वारा समय पर बैठक न बुलाये जाने का मामला म.प्र. हाईकोर्ट ले जाया गया था। इस मामले में उन्होंने म.प्र. हाई कोर्ट में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत् एक रिट पिटीशन पेश करके उच्च न्यायालय को यह अवगत् कराया गया है कि नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 27 के आदेशात्मक प्रावधान के अंतर्गत् निगम परिषद की बैठक प्रत्येक 02 माह में एक बार बुलाई जाना चाहिए तथा म.प्र. नगर पालिका (परिषद की कार्यवाही, संचालन) नियम 2005 के नियम- 3 के प्रावधान के अनुसार कार्य सूची तैयार की जानी चाहिए।उन्होंने अपनी पिटीशन में यह भी बताया है कि माह जुलाई 2022 में निगम परिषद का गठन होने के बाद प्रत्येक दो माह में निगम परिषद की बैठकें नहीं बुलाई गईं । कभी-कभी तो 6-6 माह तक बैठकें नहीं हुई और इसके कारण नगर विकास से संबंधित और नीतिगत् संबंधी अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। इससे शहर का विकास अवरुद्ध हुआ है ।मिथलेश जैन ने याचिका में उपरोक्त संबंध में आदेश पारित करने और दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही किये जाने की भी प्रार्थना की है ।
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