कटनी: एन.के.जे. पुलिस ने मात्र 36 घंटे में अंधी हत्या का खुलासा कर दिया — पति-पत्नी और साले के षड्यंत्र में 23 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या, तीनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून का शासन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

कटनी। थाना एन.के.जे. क्षेत्र के प्रेमनगर में काली मंदिर के पास चाकू और डंडे से मारकर की गई क्रूर हत्या का मामला मात्र 36 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया। पुलिस ने पति-पत्नी और साले के गठजोड़ से किए गए षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए तीनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।घटना 17 अप्रैल 2026 की शाम की है। प्रेमनगर काली मंदिर के पास खून से लथपथ हालत में एक युवक पड़ा मिला।

डायल-112 की टीम ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान प्रदीप साहू (23 वर्ष), पुत्र सुरेश साहू, निवासी पहरिया, थाना बड़वारा के रूप में हुई।पुलिस जांच में खुलासा:मौके पर सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय पूछताछ से पता चला कि प्रदीप साहू को मोहल्ले की रहने वाली शिवानी जायसवाल ने फोन पर शारीरिक संबंध का झांसा देकर शीला यादव के घर बुलाया था।

शिवानी के पति विपिन दुबे और उसके भाई मनीष जायसवाल पहले से ही वहां मौजूद थे। प्रदीप के पहुंचते ही तीनों ने मिलकर उससे पैसे की मांग की। इनकार करने पर चाकू और डंडे से बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी। घायल प्रदीप किसी तरह घर से बाहर निकला और सड़क पर गिर गया।पुलिस की कार्रवाई:कटनी पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा (आई.पी.एस.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया और उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना एन.के.जे. प्रभारी उप-निरीक्षक रुपेन्द्र राजपूत की टीम ने तुरंत एक्शन लिया।

FSL टीम जबलपुर को बुलाया गया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई।19 अप्रैल 2026 को पुलिस ने तीनों आरोपियों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने जुर्म कबूल कर लिया।गिरफ्तार आरोपी:विपिन दुबे (22 वर्ष), पुत्र अजय दुबे, निवासी तिलक कॉलेज के पास, प्रेमनगरमनीष जायसवाल (18 वर्ष), पुत्र शम्भू जायसवाल, निवासी प्रेमनगरशिवानी जायसवाल (22 वर्ष), पत्नी विपिन दुबे, निवासी प्रेमनगरजप्त की गई वस्तुएं: घटना में प्रयुक्त लोहे का धारदार चाकू और डंडा।

कानूनी धाराएं:थाना एन.के.जे. में अपराध क्रमांक 203/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 238(बी) तथा 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को मेमोरेंडम कथन के बाद गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।सराहनीय भूमिका:इस सफल कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा, थाना प्रभारी उप-निरीक्षक रुपेन्द्र राजपूत, थाना प्रभारी रंगनाथनगर अरुण पाल सिंह, उप-निरीक्षक नरेश झारिया सहित कई पुलिसकर्मियों और साइबर सेल की टीम ने सराहनीय काम किया।

पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून का शासन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

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