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शासकीय लापरवाही पर स्लीमनाबाद और बहोरीबंद के दो पटवारियों को कारण बताओ नोटिस

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कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई राजस्व विभाग में शासकीय कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने तथा लापरवाही पर सख्ती बरतने का स्पष्ट संदेश देती है।

कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई राजस्व विभाग में शासकीय कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने तथा लापरवाही पर सख्ती बरतने का स्पष्ट संदेश देती है।

कटनी (27 अप्रैल 2026) — राजस्व विभाग के कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर दो हल्का पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।इसमें तहसील स्लीमनाबाद के ग्राम पडरभटा के हल्का पटवारी गजेन्द्र सिंह और तहसील बहोरीबंद के पटवारी हल्का नंबर 54 कुआं के अरविन्द तिवारी शामिल हैं।गजेन्द्र सिंह पर कार्रवाईहाल ही में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पाया गया कि स्लीमनाबाद तहसील के वृत्त धरवारा अंतर्गत ग्राम पडरभटा के पटवारी गजेन्द्र सिंह द्वारा तहसील अभिलेखागार के लेगेसी रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन कार्य में भारी लापरवाही बरती गई।

उनके क्षेत्र की 21 फाइलों (कुल 1107 पेज) को बिना उचित जांच के ‘ऑटो अप्रूव’ कर दिया गया, जिस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई थी।तहसीलदार स्लीमनाबाद ने इस मामले को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए पटवारी गजेन्द्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें प्राप्ति की तिथि से 2 दिन के अंदर समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) अधिनियम 1966 के तहत एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अरविन्द तिवारी पर कार्रवाईइसी प्रकार, प्रमुख सचिव द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्कैनिंग हुए अभिलेखों की गुणवत्ता जांच का कार्य सौंपा गया था। लेकिन तहसील बहोरीबंद के पटवारी अरविन्द तिवारी द्वारा यह कार्य पूरा नहीं किया गया।तहसीलदार बहोरीबंद ने बताया कि विगत चार दिनों से उन्होंने व्यक्तिगत मोबाइल पर पटवारी को बार-बार कार्य पूरा करने के लिए सूचित किया था, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।इस पर तहसीलदार ने पटवारी अरविन्द तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि उनके इस कृत्य से उच्च अधिकारियों की छवि धूमिल हुई है और यह सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल है।

नोटिस में उन्हें प्राप्ति की तिथि से 3 दिन के अंदर समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। यदि वे अनुपस्थित रहे या उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके विरुद्ध भी मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।कलेक्टर का सख्त रुख

कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई राजस्व विभाग में शासकीय कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने तथा लापरवाही पर सख्ती बरतने का स्पष्ट संदेश देती है।

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