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अमानक दही बेचने पर श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट संचालक पर 30 हजार का जुर्माना

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यदि 30 दिनों में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 96 के तहत अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी।

यदि 30 दिनों में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 96 के तहत अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी।

कटनी, 3 जून — स्टेशन रोड स्थित श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट के संचालक पर अमानक दही विक्रय एवं संग्रहण करने के मामले में 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की।मामला क्या था?खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा ने 10 अक्टूबर 2024 को श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फ्रिज में रखे दही और ग्रेवी मसाले में मिलावट का संदेह होने पर रेस्टोरेंट संचालक हरीश गांधी (निवासी: सिविल लाइन, गणेश चौक) की सहमति से दोनों के सैंपल लिए गए।

सैंपल राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए। लैब रिपोर्ट में ग्रेवी मसाला तो मानक के अनुरूप पाया गया, लेकिन दही अमानक पाया गया।कोर्ट का फैसलाजांच रिपोर्ट के आधार पर अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक हरीश गांधी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं धारा 51 के अंतर्गत दोषी पाया।अदालत ने उन्हें 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए 30 दिनों के अंदर निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।जमा करने का विवरण:हेड क्रमांक — 0210 (चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य), 04- लोक स्वास्थ्य, 104- शुल्क एवं अर्थदंड आदि (0754) खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण।

यदि 30 दिनों में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 96 के तहत अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी।

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