कटनी, 28 मई 2026 — कटनी जिले में 3 वर्षीय अबोध बालिका के साथ जघन्य दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, कटनी ने 27 मई 2026 को आरोपी शिवकुमार पटेल उर्फ सोनू उर्फ भक्का (39 वर्ष), निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, थाना कुठला, जिला कटनी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 376(एबी) भादवि, धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के तहत 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और 100-100 रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
साथ ही धारा 363, 366 एवं 449 भादवि के तहत 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास व 100 रुपये अर्थदंड की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।घटना का विवरणघटना 10 सितंबर 2022 की रात की है। थाना कैमोर क्षेत्र में आरोपी ने साढ़े तीन साल की नाबालिग बालिका को घर से अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।मां बच्ची को खाना खिलाकर सो रही थी। रात करीब 2 बजे जब उसकी नींद खुली तो बालिका गायब थी। पूरे मोहल्ले में खोजबीन की गई। बाद में अमर कोल फैक्ट्री के पास बालिका रोती हुई मिली। बच्ची ने बताया कि एक आदमी उसे ले गया और उसके साथ गलत काम किया। बच्ची के निजी अंगों से खून बह रहा था।
परिजनों ने तुरंत बच्ची को अस्पताल पहुंचाया।आरोपी सोनू पटेल को घटनास्थल के आसपास घूमते देखा गया था। बालिका ने पहचान कर बताया कि यही व्यक्ति उसे ले गया था। इसके बाद परिजनों ने थाना कैमोर में रिपोर्ट दर्ज कराई।मजबूत पैरवी और सजाजिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के विशेष लोक अभियोजक श्री आशुतोष द्विवेदी ने मामले की सशक्त पैरवी की। अदालत के समक्ष समस्त गवाहों, दस्तावेजी साक्ष्यों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर आरोपी पर आरोप पूर्णतः सिद्ध हुआ।मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी के विरुद्ध मजबूत सबूत जुटाए गए थे, जिसके चलते अदालत ने सख्त सजा सुनाई।यह फैसला जिले में बालिकाओं की सुरक्षा और पॉक्सो मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति को मजबूती देता है। स्थानीय स्तर पर इस घटना ने व्यापक आक्रोश पैदा किया था।
नोट: आरोपी पर लगाए गए सभी गंभीर आरोप सिद्ध होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई है। सजा की अवधि सभी धाराओं में एक साथ चलेगी।
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