बिना अनुमति संचालित 3 बारात घरों पर निगम की सख्त कार्रवाई: तीनों स्थल सील
यह कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा शहर में नियमितता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यह कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा शहर में नियमितता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कटनी (17 जून 2026) — नगर पालिक निगम कटनी ने अवैध बारात घरों के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। बिना पंजीयन और अनुज्ञप्ति के संचालित हो रहे तीन प्रमुख बारात घरों को निगम की संयुक्त टीम ने सील कर दिया।यह कार्रवाई ‘मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं आदर्श उपविधि, 2020’ के प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन के आधार पर की गई है।सील किए गए बारात घरवार्ड क्रमांक 39 (बाबा नारायण शाह वार्ड) — सिंधु सदनवार्ड क्रमांक 41 (आचार्य कृपलानी वार्ड) — सिंधु भवनवार्ड क्रमांक 42 (संत कंवरराम वार्ड) — बाबा नारायण शाह मैरिज गार्डनकार्यपालन यंत्री श्री अंशुमान सिंह एवं अतिक्रमण अधिकारी श्री मानेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
इन स्थलों पर फायर एनओसी सहित अन्य जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे, जो किसी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते थे।नोटिस की अनदेखी पड़ी महंगीनोडल अधिकारी कॉलोनी सेल श्री अंशुमान सिंह ने बताया कि तीनों संचालकों को पूर्व में नोटिस जारी कर पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति लेने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, जिसके बाद निगम प्रशासन को सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ी।अभियान जारी रहेगानिगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि
शहर के अन्य मैरिज गार्डन और विवाह स्थलों के संचालकों को ‘एमपी नगर पालिका विवाह स्थल उपविधि 2020’ के तहत अनिवार्य पंजीयन, फायर एनओसी और अन्य सभी शर्तों का पालन करना होगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।निगम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि शादी-विवाह जैसे मंगल कार्यक्रम के लिए किसी भी वेन्यू को बुक करने से पहले उसकी वैधता और पंजीयन की पूरी जांच कर लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
यह कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा शहर में नियमितता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
