कटनी: सार्वजनिक रास्ते को बंद कर अवैध निर्माण करने वाले दो व्यक्तियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कटनी तहसील के ग्राम पिपरौध में ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार ने खसरा नंबर 322 एवं 323 पर चल रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी है।पूरा मामलाग्राम पंचायत पिपरौध के सरपंच, सचिव और स्थानीय ग्रामवासियों ने तहसीलदार को आवेदन देकर बताया कि खसरा नंबर 322 और 323 से होकर खसरा नंबर 279 तक जाने वाला 10 फीट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेखों (वाजिब-उल-अर्ज) में दर्ज है।ग्रामीणों का आरोप है कि माधवनगर निवासी मुकेश करडा और राकेश करडा ने इस रास्ते को अवैध रूप से बंद कर वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जिससे पूरे गांव का आवागमन बाधित हो गया था।
तहसीलदार का आदेशशिकायत की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार कटनी ने 7 मई 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी करते हुए निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगा दी। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि:खसरा नंबर 322 और 323 पर चल रहे निर्माण को तत्काल रोका जाए।मौके पर यथास्थिति (Status Quo) बरकरार रखी जाए।शांति व्यवस्था भंग न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।अगली सुनवाई 13 मई कोतहसीलदार न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 13 मई 2026 को तय की है। दोनों अनावेदकों को इस तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
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