कटनी (मध्य प्रदेश), 24 जनवरी 2026: ध्वनि प्रदूषण और देर रात लाउडस्पीकर/डीजे बजाने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए सख्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है।
शुक्रवार की देर रात दिव्यांचल मैरिज गार्डन में नियमों की खुलेआम अवहेलना करने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उपकरण जब्त किए और प्रकरण दर्ज कर लिया।
घटना का पूरा विवरण
तारीख और समय: 23 जनवरी 2026, रात लगभग 12:45 बजेस्थान: दिव्यांचल मैरिज गार्डन, माधवनगर, कटनीआरोपी: कालू झामनानी (37 वर्ष), निवासी कैरिन लाइन, माधवनगररात के करीब 12:45 बजे पुलिस को सूचना मिली कि दिव्यांचल मैरिज गार्डन में अत्यधिक तेज आवाज में साउंड सिस्टम और डीजे चलाया जा रहा है, जिससे आस-पास के निवासियों को गंभीर असुविधा हो रही है।
सूचना मिलते ही सउनि बहाव खान के नेतृत्व में माधवनगर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची।मौके पर जांच करने पर पुलिस ने पाया कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के स्पष्ट आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए देर रात (रात 10 बजे के बाद) तक तेज आवाज में संगीत बजाया जा रहा था।
पुलिस की कार्रवाई जब्त सामान:250 वाट का एक आहूजा स्पीकर बॉक्सनेशनल मेहता कंपनी का एक एम्प्लिफायरदर्ज प्रकरण: आरोपी कालू झामनानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(बी) (अनधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थान पर शोर मचाना) एवं मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1977 की धारा 15 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने जब्त उपकरणों को सुरक्षित रख लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।प्रशासन का सख्त रवैयाजिला प्रशासन ने हाल ही में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य साउंड सिस्टम के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी और सख्त कार्रवाई की जा रही है। माधवनगर थाना पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए ऐसे उल्लंघनों पर बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
जनता से अपील
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी देर रात तेज आवाज में संगीत या लाउडस्पीकर बजता पाया जाए, तो तुरंत नजदीकी थाने या 100 (पुलिस कंट्रोल रूम) पर सूचना दें।
साथ ही सभी मैरिज गार्डन, आयोजकों और नागरिकों से अनुरोध है कि नियमों का पालन करें ताकि अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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