*कटनी, 4 मई 2026*: प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त दिलाने के बदले 2000 रुपये रिश्वत मांगने और लेने के मामले में विशेष न्यायालय ने रोजगार सहायक को दोषी करार देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।*क्या है मामला* ग्राम पंचायत पचपेढी के रोजगार सहायक कमलेश कुमार मेहरा पर शिकायतकर्ता कालीचरण लोधी ने 29 जून 2021 को लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की दो किश्तें खाते में आ चुकी थीं और निर्माण कार्य शुरू हो गया था।
तीसरी किश्त 40,000 रुपये खाते में डलवाने और काम की फोटो लेने के बदले मेहरा ने 2000 रुपये रिश्वत की मांग की।शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था और आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर विवेचना अधिकारी भूपेंद्र कुमार दीवान ने कार्रवाई की। जांच पूरी होने के बाद विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने अभियोग पत्र विशेष न्यायालय कटनी में पेश किया।
*अदालत ने सुनाई सजा* सुनवाई के बाद माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कटनी ने 4 मई 2026 को कमलेश कुमार मेहरा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 की धारा 7 के तहत दोषी माना। अदालत ने उन्हें 4 साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त धर्मेंद्र कुमार तिवारी और अमरेंद्र कुमार तिवारी ने पैरवी की।
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